Haryana Roadways Driver Training
Haryana Roadways Driver Training : Haryana Heavy Vehicle Driver Training Apply – Apply Online, Required Documents // Download List, Waiting List for Haryana Roadways Heavy Vehicle Training
Short Information :- Haryana Roadways Driver Training : Director General State Transport Haryana has invited online applications for Heavy Vehicle Driver Training through Haryana Roadways. All Haryana Domicile Candidates can apply or eligible for Haryana Roadways Heavy Vehicle Training. Only Those People are eligible whose LMV NT is Old 1 Year or More OR Age is More than 20 Years. Haryana Government has ordered the all General Manager of Roadways Depots of all Districts to give a training of those eligible candidates which is apply for Training . Candidate must be a resident of Haryana. Haryana Roadways Driver Training
Haryana Roadways Driver Training // Haryana Heavy Vehicle Driver Training Apply
महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा ने हरियाणा रोडवेज के माध्यम से भारी वाहन चालक प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी हरियाणा मूल निवासी उम्मीदवार हरियाणा रोडवेज भारी वाहन प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं या पात्र हो सकते हैं। केवल वे लोग पात्र हैं जिनका एलएमवी एनटी 1 वर्ष या अधिक पुराना है या आयु 20 वर्ष से अधिक है। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के रोडवेज डिपो के महाप्रबंधकों को उन पात्र उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है जो प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर रहे हैं। उम्मीदवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
Full information related to Haryana Heavy Vehicle Driver Training Apply is available on the https://sarkarigovtyojana.com/ Candidate also know about Age limit, Eligibility and other information in this article. Haryana Roadways Driver Training
हरियाणा हैवी व्हीकल ड्राइवर ट्रेनिंग अप्लाई से जुड़ी पूरी जानकारी https://sarkarigovtyojana.com/ पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इस लेख में आयु सीमा, पात्रता और अन्य जानकारी के बारे में भी जानें।
Haryana Roadways Driver Training Overview
Training Organization | Haryana Roadways |
Education Qualification | 8th, 10th Pass |
Age Limit | 20 Year + |
Application Mode | Online |
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Important Dates // महत्वपूर्ण तिथियाँ
- Online Apply Start Date : 24*7 (All Time Apply)
- Last Date : No last Date for training.
Application Fee // आवेदन शुल्क
- General / BCA/ BCB / EWS : 00 Rs./-
- SC / Female / ESM : 00 Rs./-
Application Fee After Candidates List Declared for Heavy Vehicle Driver Training // भारी वाहन चालक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की सूची घोषित होने के बाद आवेदन शुल्क
- Gen / BC / EWS : Rs 3000/- + Rs 540
- SC : Rs 1500/- + Rs 270
Age Limit // आयु सीमा
- Minimum Age Limit : 20 Years
Document Required // दस्तावेज़ की आवश्यकता
- Parivar Pehchan Patra (PPP) // परिवार पहचान पत्र
- Aadhar Card // आधार कार्ड
- LMV/NT License
- Education Qualification Certificates // शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र.
- Photograph of Applicant // आवेदक का फोटो.
- Signature of Applicant // आवेदक के हस्ताक्षर.
Important Information/Instruction for Haryana Heavy Vehicle Driver Training // हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी/निर्देश
Instructions for applying for Transport Department Haryana Driver Training // परिवहन विभाग हरियाणा चालक प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के निर्देश :
- हरियाणा राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।
- सामान्य जाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फीस 3000-00 रुपये है।
- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फीस 1500-00 रुपये है।
- उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त सामान्य जाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 540-00 रुपये सेवा कर के रूप में तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 270-00 रुपये सेवा कर के रूप में हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।
- एलएमवी-एनटी/एलटीवी लाइसेंस एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
- फार्म जमा करवाने के बाद जब अभ्यर्थी को इस कार्यालय से संबंधित अथॉरिटी से हैवी लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए पत्र प्राप्त होगा और जब संबंधित अथॉरिटी द्वारा उसका हैवी लर्नर लाइसेंस बन जाएगा तो उसके बाद आवेदक को हरियाणा राज्य परिवहन के कार्यालय में फीस जमा करवानी होगी तथा सर्विस टैक्स अलग से जमा करवाना होगा।
- अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- ऑनलाइन फार्म भरने के बाद अभ्यर्थी को उसका प्रिंटआउट लेकर पंद्रह दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा कराना होगा।
- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति से संबंधित है तो उसे फार्म के साथ प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी भेजनी होगी।
- कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाइन फार्म पर कम अंक, दिनांक व समय अंकित किया जाएगा तथा कम अंक वाले की वरीयता के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
Some Other Instruction // कुछ अन्य अनुदेश
- जिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी से एलएमवी एनटी या एलटीवी लाइसेंस प्राप्त किया गया है, उसका पुष्टि प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- फार्म के साथ पात्रता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- फॉर्म के साथ वोटर कार्ड/आधार कार्ड/राशन कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- फॉर्म के साथ एलएमवी-एनटी/एलटीवी चालक लाइसेंस की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र देना होगा, जिसे नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- आवेदक का आवेदन पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह सभी शर्तें पूरी करेगा।
- जो भी आवेदक निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होगा, उसका नाम वरिष्ठता सूची से हटा दिया जाएगा तथा उसे पुनः आवेदन करना होगा।
- लंबित सूची में शामिल अभ्यर्थी आगामी बैच के लिए पात्र होंगे तथा उन अभ्यर्थियों को दोबारा लर्नर्स लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि लंबित सूची में शामिल किसी अभ्यर्थी को उस बैच में प्रवेश का मौका दिया जाता है तथा वह फीस जमा नहीं करता है, तो वह आगामी सूची के लिए पात्र नहीं होगा।
- नया बैच शुरू होने से लगभग एक महीने पहले सूची जारी करनी होगी।
- कोई भी प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम सात दिन तक अनुपस्थित रहता है अथवा टेस्ट में अनुत्तीर्ण होता है, उसे अधिकतम सात दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना होगा, उसकी फीस सामान्य फीस की आधी होगी तथा उसका सेवाकर अलग से देय होगा।
- राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को प्रशिक्षण हेतु अवकाश रहेगा।
How to Fill Online Form For Haryana Roadways Heavy Vehicle Training // हरियाणा रोडवेज भारी वाहन प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें
- Mode of Fill Form:- Through Online medium.
Some Steps for Your Help for Fill Online Form
- Firstly Click on Below Link. Fill Application Required Details > Upload Photo & Sign > Submit Application Details > Download Application Form. See Below.
FORMS FOR ISSUE OF DRIVING LICENCES
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