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Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana 2025

 

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana : दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना। इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के प्लैनिंग डिपार्मेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शुरू की गई। यह योजना परिवार पहचान पत्र में 180000 रुपए से कम आय वाले बीपीएल परिवारों को नेचुरल या एक्सीडेंटल और स्थाई विकलांगता के केस में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। आपका डाटा की सत्यता व जांच परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की जाएगी।

यह स्कीम हरियाणा में 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत आयु के हिसाब से परिवार के सदस्य को आर्थिक सहायता दी जाती है। 6 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी बीपीएल सदस्य मृत्यु व स्थाई विकलांगता पर इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इस योजना को कार्यान्वित हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के द्वारा किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के बीपीएल परिवारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हरियाणा का स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकता है। Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana

अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु व स्थाई विकलांगता 6 से 60 साल के बीच हो जाती है तो उसे स्थिति में ₹500000 तक की आर्थिक सहायता सरकार उसे परिवार के मुखिया को देती है। मुखिया की ही मृत्यु होने पर परिवार के दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति को इस योजना का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र में आवेदक सदस्य का बैंक अकाउंट जुड़ा होना चाहिए।

सरकार के द्वारा इसी योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के अंदर होता है। इस योजना का लाभ केवल विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके लिया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन इस योजना में स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

विभाग के द्वारा अभी तक इस स्कीम की अंतिम तिथि तय नहीं की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025 का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के बीपीएल परिवारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की ज्यादा जानकारी आप ऑफिशल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं।

योजना संबंधी अन्य जानकारियां जैसे योजना की योग्यता, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया आदि नीचे दी गई है। अगर आपको लेख में दी गई जानकारी अच्छा लगे तो इसे आप अपने दोस्तों सहपाठियों व जरूरतमंद परिवार को जरुर शेयर करें।

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना

 विभाग का नाम जिसके अंतर्गत योजना चालू हैहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास
योजना के पात्रउम्र 06 से 60 साल के बीच
योजना का नाम
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
योजना का लाभसम्पूर्ण हरियाणा में
योजना आवेदन प्रारंभ तिथि1 अप्रैल 2023 से
योजना आवेदन करने की अंतिम तिथिआज तक जारी नहीं
आवेदन का प्रकारआनलाईन
विभाग की आधिकारिक वेबसाइटhttps://dapsy.finhry.gov.in/

महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन प्रारंभ तिथि : 01 अप्रैल 2023 से 
  • आवेदन की अंतिम तिथि : आज तक जारी नहीं

योजना के लिए आवेदन शुल्क

  • सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क : कोई शुल्क नहीं (रुपए में)
  • बीसीए / बीसीबी / ईडब्ल्यूएस / एससी / पीएच / महिला उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क : कोई शुल्क नहीं

आयु सीमा

  • लाभ लेने की नयुन्तम उम्र : 06 Years
  • लाभ लेने की मैक्सिमम उम्र :  60 साल तक 

आवश्यक दस्तावेज़ व योजना से जुडी सुचना 

  • आवेदक का आधार Card।
  • परिवार पहचान पत्र.
  • बैंक खाते की कॉपी।
  • डेथ सर्टिफिकेट या स्थाई विकलांग प्रमाण पत्र।
  • BPL राशन कार्ड

योजना की पात्रता // अपात्र शर्ते  

  • स्थाई विकलांग या डेथ होने वाले की उम्र 6 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए।
  • हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते है। सत्यापित परिवार पहचान आईडी होनी चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय ₹180000 से कम होने पर ही स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
  • परिवार पहचान पत्र में आवेदक सदस्य का बैंक अकाउंट जुड़ा होना चाहिए। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा ।
  • योजना का लाभ ऑनलाइन पोर्टल पर बेनेफिशरी के द्वारा मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने के 3 महीने के अंदर अंदर लिया जा सकता है। उसके बाद आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है और ना ही आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर कर पाएंगे।

योजना का लाभ केसे ले और अन्य सुविधा 

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।
  • आवेदक आवेदन के समय मांगे गये सभी विवरण ध्यान से भरे। सारा डाटा फॅमिली id से लिया जाएगा।
  • स्थाई विकलांग या मृत्यु होने वाले का प्रमाण पत्र अपलोड करे।
  • आखिर मे रसीद का प्रिंटआउट जरुर लें। जिस से आप अपने फॉर्म का स्टेटस समय समय पर चेक कर सके।

Important Links

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