Haryana Ambedkar Awas Navinikarn Yojna
Haryana Ambedkar Awas Navinikarn Yojna 2025 – Notification Released
Haryana Ambedkar Awas Navinikarn Yojna : हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में गरीब एवं पिछड़े परिवारों के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की स्कीम उनके उत्थान के लिए चलाती है। हरियाणा सरकार में हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार हरियाणा के बीपीएल एवं गरीब व पिछड़े परिवारों को मकान मरम्मत के लिए ₹80000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है।
इस योजना के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक के पास एक वैध बीपीएल कार्ड होना चाहिए। पहले स्कीम का लाभ केवल पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थी को दिया जाता था परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इस योजना को सभी बीपीएल परिवार चाहे वह किसी जाति, धर्म से संबंध रखते हैं उन सभी को इस योजना का पात्र बना दिया गया है। आवेदक का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। घर मरम्मत योग्य हो।
योजना संबंधी अन्य जानकारियां नीचे दी गई है या आप संबंधित विभाग में जाकर योजना से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। इस योजना का आवेदन कोई भी लाभार्थी सरल पोर्टल हरियाणा से आवेदन कर सकता है। फार्म की जांच के बाद लाभार्थी को मकान मरमत की ₹80000 की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। Haryana Ambedkar Awas Navinikarn Yojna
आवेदक के फॉर्म की जांच ब्लॉक स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उप मंडल स्तर पर एसडीएम द्वारा एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार द्वारा जांच करके संबंधित विभाग को उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। भेजी गई रिपोर्ट में अगर अधिकारी के द्वारा लाभार्थी को योजना के लिए योग्य माना जाता है तो उसे ₹80000 की आर्थिक सहायता दे दी जाती है। अपात्र पाए जाने पर फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है।
हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की ज्यादा जानकारी आप ऑफिशल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं।
योजना संबंधी अन्य जानकारियां जैसे योजना की योग्यता, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया आदि नीचे दी गई है। अगर आपको लेख में दी गई जानकारी अच्छा लगे तो इसे आप अपने दोस्तों सहपाठियों व जरूरतमंद परिवार को जरुर शेयर करें।
Haryana Ambedkar Awas Navinikarn Yojna – हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना
विभाग का नाम जिसके अंतर्गत योजना चालू है | Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes, Government of Haryana. |
योजना के पात्र | मासिक आय ₹15000 से कम है // BPL Card Holder. |
योजना का नाम | हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
योजना का लाभ | सम्पूर्ण Haryana में |
योजना आवेदन प्रारंभ तिथि | ……………. से |
योजना आवेदन करने की अंतिम तिथि | अभी तक जारी नहीं की है |
आवेदन का प्रकार | आनलाईन |
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट | haryanascbc.gov.in |
महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन प्रारंभ तिथि : ……….. से
- आवेदन की अंतिम तिथि : अभी तक जारी नहीं
योजना के लिए आवेदन शुल्क
- सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क : कोई शुल्क नहीं (रुपए में)
- बीसीए / बीसीबी / ईडब्ल्यूएस / एससी / पीएच / महिला उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क : कोई शुल्क नहीं
आयु सीमा
- योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। सभी इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ व योजना से जुडी सुचना
- आवेदक का आधार कार्ड।
- बैंक खाते की कॉपी।
- आवेदक के घर का हाल ही के फोटो।
- BPL राशन कार्ड।
- एक स्व घोषणा पत्र।
- राजमिस्त्री द्वारा मरम्मत का अनुमान।
- हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र।
योजना की पात्रता // अपात्र शर्ते
- परिवार का कोई भी सदस्य 15000 रुपए से ज्यादा ना कमाता हो।
- इनकम 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए
- आयकर दाता ना हो।
- कोई भी सदस्य सरकारी नोकरी ना करता हो।
योजना का लाभ केसे ले
हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।
- अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर करे।
- अपनी पूरी जानकारी भरे|
- आखिर मे रसीद का प्रिंटआउट जरुर लें। इस प्रिंट से आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते है।
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